रायपुर (raipur)। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग (transport department) ने वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों (vehicle owners) के लिए एक नई सुविधा (new facility) की शुरुआत की है। इसके तहत अब वाहन मालिक बल्क (bulk) में अपने वाहनों के टैक्स (tax) का भुगतान कर सकेंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री (transport minister) मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक आसानी से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल (portal) पर वाहन मालिकों के लिए शुरू की गई नई सुविधा के तहत अब वाहन स्वामी अपने सभी वाहनों के टैक्स का भुगतान एक साथ कर सकते हैं।
पहले करना पड़ता था प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग भुगतान
बता दें कि पहले वाहन मालिकों को अपने प्रत्येक वाहन के लिए टैक्स का अलग-अलग भुगतान करना पड़ता था जिस कारण से उनकी समय की बर्बादी होती थी। पर अब नई सुविधा से वे अपने सभी वाहनों के टैक्स का भुगतान एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वाहन पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा, जिसमें वाहन मालिक अपने एक से अधिक वाहनों को जोड़ सकते हैं और सभी के टैक्स का भुगतान एक साथ कर सकते हैं। अब इस सुविधा से उनको बार-बार ओटीपी से होने वाली दिक्कतों से छूटकारा मिलेगा।
ऐसे करें लॉगिन
मामले में परिवहन विभाग ने बताया कि इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक सबसे पहले parivahan.gov.in में जाएं। उसके बाद ऑनलाईन सर्विसेस सेक्शन (online services section) में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेस (vehicle related services) को सलेक्ट करें। इसके बाद आरटीओ का चयन करें और यूजर लॉगइन (फॉर बल्क टेक्स पेमेंट) पर क्लिक करें। यदि यूजर वाहन सिटीजन पोर्टल पर पहले से रजिस्टर है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से बल्क टैक्स पेमेंट पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं।
ये देनी होगी जानकारियां
यदि यूजर वाहन सिटिजन पोर्टल पर रजिस्टर न हो तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद यूजर को रजिस्ट्रेशन पेज में चाही गई जानकारियां देनी होगी। रजिस्टर हो जाने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से बल्क टैक्स पेमेंट में लॉगिन किया जा सकता है।
(TNS)