INDORE. सोने के खरे होने के लिए लोग ब्रांडेड ज्वैलरी खरीदते हैं। इसके लिए तनिष्क से बेहतर भला क्या विकल्प हो सकता है। टाटा कंपनी का विश्वास और हॉलमार्किंग। मगर, इंदौर से आई एक खबर ने लोगों को इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल, टाटा की कंपनी तनिष्क के सोने के आभूषण कैरेट और वजन दोनों में ही खरा नहीं पाया गया है।
इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक टू इंदौर ने तनिष्क शोरूम को बड़ा झटका दिया है। दो केस में शोरूम संचालक को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि को लेकर जुर्माना लगया है। कंपनी को दस-दस हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए केस का खर्च भी ग्राहक को देना होगा।
ग्राहकों को नए आभूषण दे शो रूम- आयोग का आदेश
याचिकाकर्ता ग्राहकों ने आयोग के सामने टाईटन कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, बेंगलुरू, श्री नोएल नवल टाटा डायरेक्टर टाईटन कंपनी, अरुण नारायण वीपी केटेगरी मार्केटिंग एंड रिटेल तनिष्क टाईटन कंपनी लिमिटेड बेंगलुरू और निर्मल संचेती तर्फे मालिक प्रबंधक फ्रेंचाइजी टाईटन कंपनी प्रिंसेस बिजनेस स्काय पार्क सी 21 मॉल के सामने एबी रोड इंदौर को पार्टी बनाया था। मामले में सुनवाई के बाद आयोग ने पक्ष क्रमांक चार इंदौर के शोरूम संचालक को यह पेनाल्टी भरने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही ग्राहक को नए आभूषण देने के आदेश दिए हैं।
अंगूठी और चेन के लिए लगाया था यह केस
याचिकाकर्ताओं के वकील कृष्ण कालरा ने बताया कि उनके मुवक्किल ने इंदौर के तनिष्क के स्काय पार्क स्थित शोरूम से 22 कैरेट की 6.021 वजन की अंगूठी अक्टूबर 2021 में खरीदी थी। इसकी जांच मार्च 2022 में कराई, तो इसका वजन 6.003 और प्योरिटी 21.966 कैरेट आया, जो गुणवत्ता में कमी बताती है।
इसमें नई अंगूठी मांगने पर शोरूम संचालक ने मना कर दिया। वहीं, दूसरे मुवक्किल लोकेश ने इसी शोरूम से मार्च 2022 में 9.818 ग्राम वजन की 22 कैरेट की सोने की चेन ली थी। मगर, इसमें बाद में शोरूम पर ही जांच कराई थो वजन 9.803 ग्राम और कैरेट 21.74 निकला। इसमें भी ग्राहक को नई चेन देने से मना कर दिया गया।
दोनों ही केस में अपीलकर्ता के वकील केके कालरा ने आयोग के अध्यक्ष सरिता सिंह, सदस्य शैलेंद्र सिंह और कुंदन सिंह चौहान के सामने पक्ष रखा। इसके बाद आयोग ने आदेश दिया कि ग्राहक को उसी कैरेट और वजन की अंगूठी व चेन दी जाए।
मामले में आयोग ने सेवा में कमी के चलते ग्राहक को दस हजार रुपए मुआवजा और पांच हजार केस का खर्च दिया जाए। इसके अलावा आयोग में केस पेश करने के बाद से 9 फीसदी ब्याज की दर से राशि दी जाएगी। ग्राहकों को शोरूम उनके वजन और कैरेट के नए आभूषण पूरे सर्टिफेकट के साथ देंगे।