भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग ने बरसों से कब्जा कर बीएसपी आवास में रह रहे एक पूर्व विधायक से मकान खाली करवाया। उक्त विधायक द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बीएसपी के क्वार्टर से कब्जा नहीं हटाया था। कब्जा खाली कराने बीएसपी प्रबंधन ने न्यायालय में अपील की थी। न्यायालय ने बीएसपी के पक्ष में आदेश दिया। इसके आदेश के बाद गुरुवार को बीएसपी नगर सेवा विभाग व प्रवर्तन विभाग की टीम ने पूर्व विधायक से कब्जा खाली करवाया।
बीएसपी के नगर सेवा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अविभाजित मध्य प्रदेश में पाटन विधानसभा से विधायक रहे कैलाश चंद्र शर्मा को सेक्टर 8 सड़क नंबर 21 में क्वार्टर नंबर 4/बी अलॉट किया गया था। विधायकी खत्म होने के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बन गया उसके बाद भी कैलाश चंद शर्मा ने बीएसपी का उक्त मकान खाली नहीं किया। मकान खाली करवाने के लिए बीएसपी नगर सेवा विभाग व प्रवर्तन विभाग ने कई बार उन्हें नोटिस जारी किया इसके बाद भी उन्होंने मकान से कब्जा नहीं हटाया।
न्यायालय में पहुंची बीएसपी, आदेश मिल तो की कार्रवाई
पूर्व विधायक कैलाश चंद शर्मा से कब्जा खाली कराने बीएसपी प्रबंधन ने संपदा न्यायालय में अपील दर्ज कराई थी। संपदा न्यायालय ने पूरे प्रकरण पर गौर करने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के पक्ष में निर्णय देते हुए मकान खाली कराने का आदेश जारी कर दिया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद पूर्व विधायक ने स्टे के लिए आवेदन लगाया लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय से मिले आदेश के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की नगर सेवा विभाग व प्रवर्तन विभाग की टीम ने सेक्टर 8 सड़क 21 पहुंचकर पूर्व विधायक कैलाश शर्मा को पहले न्यायालय के आदेश की जानकारी दी। उसके बाद मकान खाली कराने की प्रक्रिया शुरू किया। इस दौरान बीएसपी प्रबंधन के कर्मियों ने पूर्व विधायक कैलाश चंद शर्मा का सारा सामान बाहर निकलवाया और मकान खाली कर सामान उन्हें सोंप दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान भिलाई नगर थाने की पुलिस एक टुकड़ी भी मौके पर मौजूद रही।